नियमावली

स्कूल की नियमावली

  1. शिक्षण सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होगा।
  2. शाला लगने का समय दोपहर 1:00 से 5:30 बजे तक।
  3. रविवार एवं अवकाश के दिनों में शाला संबंधी कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।
  4. शाला लगते समय किसी प्रकार के साक्षात्कार निषेध हैं। यदि छात्र /छात्राओं से संबंधित जानकारियां कक्षा अध्यापक / अध्यापिका से लेना है तो महीने के दूसरे शनिवार एवं महीने के आखिरी दिन 5:00 से 5:30 बजे तक ले सकते हैं।
  5. विद्यालय में छात्र छात्राएं अपनी किताब कॉपी व अन्य निजी सामान की सुरक्षा स्वयं करें।
  6. विद्यालय परिसर में अगर छात्र /छात्राएं किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ करते हैं, तो उसकी मरम्मत का खर्च छात्र को स्वयं ही वहन करना होगा।
  7. छात्रों के पास किसी भी प्रकार के हथियार, डरावने खिलौने, मोबाइल या ऐसी कोई भी वस्तु जो शाला में लाना अनुचित है, पाई जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। यहां तक कि ऐसी अनावश्यक सामग्री लाने पर शाला से तत्काल नाम खारिज कर दिया जाएगा।
  8. पालकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को समय पर कंप्लीट यूनिफार्म में विद्यालय भेजें।
  9. विद्यालय समय में बच्चों को बीच में अवकाश नहीं दिया जाएगा।
  10. विद्यार्थियों की कक्षा में 75% उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगर उपस्थिति कम रहती है तो शासन के निर्देशानुसार विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी एवं पालक गण की होगी।
  11. पालको से अनुरोध है कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो वह विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क करें।
  12. शाला शुल्क चार किश्तों में जमा करना अनिवार्य है
    • प्रथम किश्त जुलाई माह में
    • द्वितीय किश्त अक्टूबर माह में
    • तृतीय किश्त दिसंबर माह में
    • चतुर्थ किश्त फरवरी माह में
  13. ऑफिस काउंटर प्रातः 11:00 बजे से 2:00 बजे तक खुला रहेगा।
  14. वार्षिक परीक्षा के पूर्व संपूर्ण शुल्क एवं परीक्षा -फीस जमा करना अनिवार्य है।
  15. विद्यालय परिसर में या कक्षा में अगर कोई भी छात्र-छात्राएं अनुशासनहीनता करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
  16. विद्यालय में छात्र छात्राओं को कोई भी फैशन की चीजें जैसे अंगूठी, कड़ा, घड़ी आदि पहनकर नहीं आना है।
  17. सभी बच्चों के नाखून छोटे होने चाहिए तथा छात्राओं के बाल अगर बड़े हैं तो उन्हें एक चोटी करके आना है, अगर उनके बाल छोटे हैं तो हेयर बेल्ट लगाकर आना अनिवार्य है।
  18. शाला में जब कोई छात्र छात्रा प्रवेश लेने के बाद प्रवेश निरस्त करके पुनः प्रवेश लेना चाहता है तो उसे पुनः प्रवेश शुल्क देना होगा।
  19. छात्र-छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC लेने से पहले शाला के सभी प्रकार के शुल्क चुकाने पर ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा विद्यालय से अगर कोई भी दस्तावेज चाहिए तो 1 सप्ताह पूर्व लिखित में सूचना प्राचार्य को देना अनिवार्य है।
  20. छात्र-छात्राओं के विद्यालय परिसर से बाहर चले जाने के बाद विद्यालय का उन पर कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता है।
  21. विद्यालय के प्राचार्य से मिलने का समय 2:00 बजे से 3:00 बजे तक है।
  22. बगैर सूचना दिए अगर कोई छात्र-छात्रा 15 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो उनका नाम कक्षा से काट दिया जाएगा । विद्यालय के नियमों एवं अनुशासन के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।